New Delhi: जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिसों (अर्थात धोखाधड़ी, जानकारी छिपाने, या जानबूझकर गलतबयानी, इत्यादि से जुड़े मामले न हों) के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, बशर्ते कि मांगे गए समस्त कर का भुगतान 31.03.2025 तक कर दिया जाए।
जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है कि वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए 30.11.2021 तक दाखिल किसी भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30.11.2021 मानी जा सकती है।
जीएसटी परिषद ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग द्वारा अपील दायर करने हेतु जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद ने जीएसटी के तहत अपील दाखिल करने के लिए आवश्यक अग्रिम जमा राशि को कम करने की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने की सिफारिश की है, ताकि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की तीन माह की अवधि सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से ही शुरू हो।
करदाताओं का ब्याज बोझ कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने रिटर्न दाखिल करने में देरी होने के मामले में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के तहत उस राशि पर ब्याज नहीं लगाने की सिफारिश की है जो कि उक्त रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) में उपलब्ध होगी।
जीएसटी परिषद ने मुनाफाखोरी-रोधी संबंधी किसी भी नए आवेदन की प्राप्ति के लिए 1 अप्रैल, 2025 से ‘सनसेट क्लॉज’ की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद ने 1 जुलाई, 2017 से अधिकृत परिचालन के लिए एसईजेड इकाई/डेवलपर द्वारा एसईजेड में आयात पर देय क्षतिपूर्ति उपकर से छूट की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद ने दूध के डिब्बों (स्टील, लोहा, एल्युमीनियम), चाहे उनका उपयोग कुछ भी हो; नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर-बोर्ड दोनों के कार्टन, बॉक्स और केस; सौर कुकर, चाहे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत हों; और फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद ने भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सेवाओं और रेलवे के भीतर आपूर्ति पर कर छूट देने की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद ने छात्रों और कामकाजी प्रोफेशनलों को राहत प्रदान करते हुए आवास सेवाओं से संबंधित कुछ छूट देने की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद ने चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमीट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू करने की सिफारिश की है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री; बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उपमुख्यमंत्री; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के अलावा जीएसटी दरों में परिवर्तन, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों और जीएसटी के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें कीं।
ए. जीएसटी दरों में परिवर्तन:
वस्तुओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें
ए. वस्तुओं की जीएसटी दरों में परिवर्तन
- विमानों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और औजार-किटों के आयात पर 5% की एक समान दर से आईजीएसटी लागू होगा, चाहे उनका एचएस वर्गीकरण कुछ भी हो, ताकि निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एमआरओ गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
- सभी दूध के डिब्बे (स्टील, लोहा और एल्युमीनियम के) चाहे उनका उपयोग कुछ भी हो, उन पर 12% जीएसटी लगेगा।
- ‘सिकोड़ कर नालीदार बनाए गए या गैर-नालीदार कागज या पेपर-बोर्ड दोनों के कार्टन, बक्से और आवरण’ (एचएस 4819 10; 4819 20) पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% की जाएगी।
- सभी सौर कुकर, चाहे वे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत उपयोगी हों, उन पर 12% जीएसटी लगेगा।
- पोल्ट्री रखने की मशीनरी पर 12% जीएसटी लागू करने वाली मौजूदा प्रविष्टि में संशोधन करना, ताकि विशेष रूप से “पोल्ट्री रखने की मशीनरी के पुर्जे” को शामिल किया जा सके और वास्तविक व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर पिछली प्रथा को ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जा सके।
- यह स्पष्ट करना कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा और वास्तविक व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर पिछली प्रथा को ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जाएगा।
- रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी छूट को पांच साल की अतिरिक्त अवधि के लिए, यानि 30 जून, 2029 तक बढ़ाना।
- अफ्रीकी-एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई मानसून विश्लेषण और भविष्यवाणी (आरएएमए) कार्यक्रम के लिए रिसर्च मूर्ड एरे के तहत आयातित अनुसंधान उपकरण/प्लवन उपकरण के आयात पर आईजीएसटी छूट को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन बढ़ाना।
- अधिकृत परिचालनों के लिए एसईजेड इकाईयों/डेवलपर्स द्वारा एसईजेड में आयात पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी जाएगी, 01.07.2017 से प्रभावी।
- रक्षा मंत्रालय के तहत यूनिट कैंटीन द्वारा अधिकृत ग्राहकों को वातयुक्त पेय और ऊर्जा पेय की आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करना।
- भारतीय रक्षा बलों के लिए आयातित एके-203 राइफल किट के लिए तकनीकी दस्तावेज़ों के आयात पर तदर्थ आईजीएसटी छूट प्रदान करना।