December 15, 2024

अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है: PM

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटानेवाले केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना अनुचित है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं।

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस मूल सार को मजबूत किया है जिसे, हम भारतीय होने के नाते बाकी सभी से ऊपर मानते हैं और उसे संजोते हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला ऐतिहासिक है जो संवैधानिक रूप से 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखता है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों की उम्मीद, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सभी से ऊपर मानते हैं और उसे संजोते हैं।
मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सशक्त लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि विकास का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि हमारे समाज के उन सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जिन्‍होंने अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ा झेली है।
आज का यह निर्णय न केवल एक कानूनी फैसला है, बल्कि यह आशा की एक किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत का निर्माण करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण भी है। #NayaJammuKashmir”

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!